अब उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट के नए नियमों के तहत कुछ नए बदलाव किये गए हैं, अगर कोई भी शादी का प्रमाण पत्र बनवाता हैं तो…
MARRIAGE RULES: उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब शादी का प्रमाण पत्र बनवाने में लगेगा दहेज़ का विवरण, बता दें उत्तर प्रदेश मैरिज सर्टिफिकेट के नियमों को लेकर बदलाव किया है, इस सम्बन्ध में दहेज़ का विवरण अनिवार्य किया गया हैं.
शादी के प्रमाण में लगेगा दहेज़ (उपहार) का विवरण : अब उत्तर प्रदेश में मैरिज सर्टिफिकेट के नए नियमों के तहत कुछ नए बदलाव किये गए हैं, अगर कोई भी शादी का प्रमाण पत्र बनवाता हैं, तो उसी समय वर-वधु को दहेज का विवरण भी देना अनिवार्य होगा. इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है.
स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग : अभी तक की व्यवस्था में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में वर-वधु पक्ष की तरफ से शादी का कार्ड, आधार कार्ड, हाईस्कूल की मार्कशीट व दो गवाहों के कागज़ लगाए जाते थे, नए आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके साथ दहेज के शपथ पत्र को लगाना भी अनिवार्य कर दिया है.
क्या हैं सरकारी आदमी के लिए नियम : आपको बताते चले सरकारी सेवा में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी अपनी शादी में दहेज नहीं ले सकते, और इसके लिए नियम यह हैं कि शादी के समय का जिक्र करते हुए अपने नियुक्ति अधिकारी को एक शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने अपनी शादी में किसी तरह का दहेज नहीं लिया है.