शादी के बाद अनीता ने पांच बेटियों को जन्म दिया था, जिस कारण उसका पति पन्नालाल लगातार उसे प्रताड़ित करता था, बेटे की चाह में दूसरी शादी करने की भी धमकी अनीता देता.
BADAYU: बदायूँ में बेटे की चाहत को लेकर पत्नी का पेट चीरने के मामले में बदायूँ की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पति को उम्रकैद की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया हैं.
क्या था मामला: शादी के बाद अनीता ने पांच बेटियों को जन्म दिया था, जिस कारण उसका पति पन्नालाल लगातार उसे प्रताड़ित करता था, बेटे की चाह में दूसरी शादी करने की भी धमकी देता था, अनीता आठ माह की गर्भवती थी, एक दिन पन्नालाल घर आया, वह बोला कि तू लड़कियां ही पैदा करती है. इस बार तेरा पेट फाड़कर देखूंगा कि इसमें लड़का है या लड़की, पेट चीरने के बाद बच्चे की मौत हो गयी और पत्नी को बचा लिया गया.
किसने की FIR : मामले को लेकर गांव घोंचा निवासी गोलू ने 19 सितंबर 2020 को थाने में FIR दर्ज कराई, इसी मामले को लेकर बदायूँ की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए पति को उम्रकैद की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया हैं.