मध्य प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि नियुक्ति से पहले प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से परामर्श नहीं किया गया.

LOKAYUKT NIYUKTI : मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्ति के लिए निर्धारित परामर्श प्रक्रिया से जुड़े व्यापक दिशानिर्देश जारी करेगी. मुख्यमंत्रियों, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों और विपक्ष के नेताओं की ओर से ली जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए अदालतो को दिशानिर्देश तय करने को कहा गया हैं.
मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति : आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया. लोकायुक्त की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि नियुक्ति से पहले प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से परामर्श नहीं किया गया.
क्या कहा पीठ ने : मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि इस मुद्दे के देशव्यापी असर को देखते हुए कुछ प्रक्रियागत तौर तरीके तय करने होंगे. पीठ ने कहा कि कानून में यह प्रावधान है, कि नेता प्रतिपक्ष भी एक सदस्य होगा लेकिन फिर भी परामर्श प्रक्रिया के तौर तरीके तय करने होंगे. आपको उस व्यक्ति को कम से कम नामों पर विचार विमर्श के लिए एक अवसर देना ही होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि उनसे सिर्फ यह कहा जाए कि उम्मीदवार को अपनी सहमति दे दें. इसका देशव्यापी प्रभाव है, ऐसे में हमें कुछ मानदंड तय करने होंगे अन्यथा समिति में नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा.