फिलहाल 9 जुलाई को मामले में सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध और समर्थन को लेकर भड़की हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और बहुत से लोग घायल हुए थे.

DELHI HC : मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र नेताओं उमर खालिद और शरजील इमाम सहित नौ आरोपियों की ज़मानत याचिकाएँ खारिज कर दीं. दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्डर सुनाते हुए कहा कि सभी अपीलें खारिज की जाती हैं.
किन मामलो में दाखिल की गयी जमानत याचिका : सभी आरोपी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की तथाकथित मामले में जेल में है. फिलहाल 9 जुलाई को मामले में सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध और समर्थन को लेकर भड़की हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और बहुत से लोग घायल हुए थे.
क्या कहती हैं दिल्ली पुलिस : दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि एक सोची-समझी, सुनियोजित और संगठित साज़िश थी, जिसका मकसद धार्मिक आधार पर देश को बाँटना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना था.
फिलहाल इन सभी की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी गयी हैं.