मामला वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्र की शिकायत से जुड़ा है. राहुल गाँधी पर इसलिए FIR लिखवायी गयी थी. क्यूंकि सितंबर 2024 में अमेरिका में दिए गए एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था…

ALLAHABAD HIGH COURT : कांग्रेस सांसद राहुल गाँधी की याचिका पर सुनवाई के लिए 3 सितंबर की तारीख तय की है.
क्या है मामला : मामला वाराणसी निवासी नागेश्वर मिश्र की शिकायत से जुड़ा है. राहुल गाँधी पर इसलिए FIR लिखवायी गयी थी. क्यूंकि सितंबर 2024 में अमेरिका में दिए गए एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अनुकूल नहीं है. इस टिप्पणी को “उकसाने वाला” और “विभाजनकारी” बताया गया और विरोध भी हुआ. जिसमे वाराणसी की एक अदालत के आदेश को चुनौती दी है. 28 नवंबर 2024 को एसीजेएम (एमपी-एमएलए) अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि भाषण अमेरिका में दिया गया था, इसलिए यह अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. लेकिन पुनरीक्षण याचिका दायर की गयी, जिसे 21 जुलाई 2025 को वाराणसी की विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) अदालत ने स्वीकार कर लिया और एसीजेएम को मामले पर दोबारा सुनवाई करने का निर्देश दिया.
राहुल पहुँचे हाई कोर्ट : जिसको लेकर राहुल गाँधी अब हाई कोर्ट इलाहबाद पहुंच चुके है. उनका कहना हैं कि वाराणसी अदालत का आदेश “गलत, गैरकानूनी और अधिकार क्षेत्र से परे” है. फिलहाल मामले की सुनवाई 3 सितम्बर को होनी हैं.