परीक्षा के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों से ₹3,500 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से ₹2,500 फीस ली जाती है.

SUPREME COURT : याचिकाकर्ता कुलदीप मिश्रा द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें BCI द्वारा AIBE परीक्षा के लिए ली जा रही फीस को चुनौती दी गई है.
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने : क्या गरीब कानून स्नातकों के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की फीस माफ करने की कोई योजना मौजूद है. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ अपनी LLB कोर्स के लिए अत्यधिक फीस वसूल रही हैं और कहा कि देश की विधि शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की ज़रूरत है.
कितनी फीस की जाती है चार्ज : परीक्षा के लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों से ₹3,500 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग से ₹2,500 फीस ली जाती है.
इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कोर्ट ने कहा आपको ज़रूरतमंदों के लिए फीस माफी की व्यवस्था करनी चाहिए और यह प्रक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए. अदालत ने BCI को इस मुद्दे पर दो सप्ताह में स्पष्ट जानकारी के साथ आने को कहा है.