70 भारतीयों की तरफ से दाखिल की गयी याचिका में FIR को रद्द करने की मांग की गयी थी. जिसका फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया.

DELHI HC : 2020 में तबलीगी जमात के विदेशी प्रतिभागियों को अपने घर में ठहराने के आरोप में 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया.
क्या कहा कोर्ट ने : कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि चार्जशीट रद्द की जाती हैं, 70 भारतीयों की तरफ से दाखिल की गयी याचिका में FIR को रद्द करने की मांग की गयी थी. जिसका फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया.
क्या था आरोप : स्थानीय निवासियों ने लॉकडाउन आदेशों की अवहेलना करते हुए निजामुद्दीन मरकज़ में आयोजित तबलीगी जमात सम्मेलन में भाग लेने आए विदेशी नागरिकों को अपने घरों में शरण दी थी. उस समय सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सख्त आवाजाही प्रतिबंध लागू किए थे.