बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक की गिरफ्तारी को अवैध बताया हैं और उनकी रिहाई का आदेश दिया हैं.
SUPREME COURT: न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को किया जायेगा रिहा, बता दें एंटी टेरर लॉ केस के आरोप में बंद थे, न्यूज़क्लिक के संस्थापक.
SC ने गिरफ़्तारी को बताया अवैध : बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक की गिरफ्तारी को अवैध बताया हैं और उनकी रिहाई का आदेश दिया हैं, दिल्ली पुलिस ने पिछले साल 3 अक्टूबर को न्यूज़क्लिक के संस्थापक और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को चीन से फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अमित सरकारी गवाह बन गए थे.
क्या कहा बेंच ने : बता दें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मेहता की बेंच ने कहा हमें यह कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि, पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया, रिमांड ऑर्डर भी अवैध है. आगे कहती हैं बेंच कि प्रबीर को रिहा किया जाना चाहिए.
क्या था मामला : आपको बताते चले चीनी फंडिंग को लेकर यूएपीए के तहत तिहाड़ में बंद न्यूज़क्लिक के संस्थापक ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, वह सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे, उनके ऊपर आरोप था कि चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त किया है.