इराक में समलैंगिकता विवाह पर प्रतिबन्ध का कानून पारित होने की अमेरिका ने निंदा की हैं, हालांकि अमेरिका का कहना है कि यह कानून संवैधानिक रूप से संरक्षित मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है.

IRAQ NEWS: इराक में भी पारित हुआ समलैंगिक विवाह पर प्रतिबन्ध का कानून, बताते चले इराक की संसद ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया है. इस कानून के तहत अब समलैंगिकता को बढ़ावा देने वालों पर जुर्माना और जेल की सजा भी हो सकती हैं.
अमेरिका ने की निंदा : इराक में समलैंगिकता विवाह पर प्रतिबन्ध का कानून पारित होने की अमेरिका ने निंदा की हैं, हालांकि अमेरिका का कहना है कि यह कानून संवैधानिक रूप से संरक्षित मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है.
15 साल तक की सज़ा : इराकी संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने के लिए एक कानून को पारित किया हैं. आपको बताते चले समलैंगिकता को बढ़ावा देने वालों को अधिकतम 15 साल जेल की सजा देने का प्रावधान किया गया हैं.