पति के अपनी पत्नी को हनीमून पर ‘सेकंड हैंड’ कहने पर कोर्ट ने दिया तीन करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश.

MARRIAGE NEWS: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में एक व्यक्ति को पत्नी को तीन करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. आपको बताते चले पति ने अपनी पत्नी को हनीमून पर ‘सेकंड हैंड’ कह दिया था.
क्या हैं मामला : आपको बताते चले पति और पत्नी अमेरिका के नागरिक हैं. उनकी शादी 3 जनवरी 1994 को मुंबई में हुई थी, 2014 के आसपास पति अमेरिका चला गया. अमेरिका से पति ने 2017 में तलाक के लिए मुकदमा दायर कर दिया. इसके बाद पत्नी ने मुंबई मजिस्ट्रेट अदालत में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक याचिका दायर की.
पत्नी ने याचिका दायर कर आरोप लगाया : पति व पत्नी ज़ब नेपाल में हनीमून मनाने गए थे, तो पति ने उन्हें ‘सेकंड हैंड’ कह दिया था, क्योंकि महिला की पहली सगाई टूट गई थी. पति ने अपने पत्नी के चरित्र पर लांछन लगाए.
क्या रहा कोर्ट का फैसला : ट्रायल कोर्ट ने जनवरी 2023 में पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया और पति को 3 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया और इसके साथ ही अदालत ने पत्नी को दादर में न्यूनतम 1,000 वर्ग फुट आवासीय स्थान या 75,000 रुपये का मासिक किराया देने का प्रावधान किया. पत्नी के सारे गहने वापस करने और 1,50,000 रुपये का मासिक गुजारा भत्ता देने का भी आदेश दिया.
पति ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील : पति ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार्य करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा.