राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची 10 जून 2026 को प्रकाशित हो चुकी है और वे चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार से आवश्यक लॉजिस्टिक्स न मिलने के कारण चुनाव में बाधा आ रही है.

High Court Allahabad
ALLAHABAD HC : उच्च न्यायालय इलाहबाद ने एक बड़ा फैसला सुनाया हैं. आपको बता दें पंचायत चुनाव में देरी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है.
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की पीठ ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 25 मई 2026 और 26 मई 2026 के उन सरकारी आदेशों को ‘गैर-मौजूद’ (असंवैधानिक) करार दिया, जिनसे चुनाव टाले गए थे. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये आदेश अधिनियम, 1947 की धारा 12 (3-ए) के तहत पारित किए गए थे, जिसे ‘प्रमोद लाल पटेल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य’ मामले में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया था.
क्या हैं मामला : अनुच्छेद 243 ई और 243 (के) के तहत पंचायतों का कार्यकाल पांच साल का निश्चित होता है और चुनाव समय पर होने चाहिए. जिस पर राज्य सरकार ने प्रधान को छ: माह का विस्तार प्रशासक के नाम पर दिया था यानी अब प्रधान प्रशासक बन कर काम करेगा, इसी को लेकर मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो राज्य सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लंबित होने को देरी का कारण बताया, जिस पर कोर्ट ने हैरानी जताई कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद ओबीसी आयोग ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है. राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि मतदाता सूची 10 जून 2026 को प्रकाशित हो चुकी है और वे चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन राज्य सरकार से आवश्यक लॉजिस्टिक्स न मिलने के कारण चुनाव में बाधा आ रही है.
गंभीर हो चुके इस मामले पर इलाहबाद हाई कोर्ट ने कड़ा रुख रखते हुए प्रधानों को प्रशासक के रूप में जारी रखने से इन्कार कर दिया. हालांकी कोर्ट ने राज्य सरकार को अंतिम अवसर देते हुए एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और चुनाव कराने की स्पष्ट समय-सीमा का उल्लेख हो. मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को दोपहर दो बजे होगी.


