अगर किसी बच्ची को जबरदस्ती फूल दिया तो आपको पॉस्को एक्ट के तहत सजा हो सकती है. यह आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा.
SUPREME COURT : अगर किसी बच्ची को जबरदस्ती फूल दिया तो आपको पॉस्को एक्ट के तहत सजा हो सकती है. यह आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा.
क्या था मामला/फैसला : शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि लड़कों के स्कूल वाले एक शिक्षक द्वारा एक नाबालिग छात्रा को फूल भेंट करना और उसे दूसरों के सामने लेने के लिए दबाव डालना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न है. आपको बताते चले कि अदालत ने आरोपी शिक्षक की प्रतिष्ठा को देखते हुए सबूतों की सख्त जांच की आवश्यकता पर भी जोर दिया हैं.
हाईकोर्ट के फैसले को पलटा : बताते चले न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ मामले में सुनवाई कर रही थी. पीठ ने तमिलनाडु ट्रायल कोर्ट और मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक को दोषी ठहराए गए फैसले को पलट दिया, जिसने शिक्षक को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी.