सुप्रीम कोर्ट ने अन्नमलाई के साथ हेट स्पीच की कार्यवाही में रोक लगा दी हैं, यह देखते हुए अन्नमलाई की स्पीच प्रथम नज़र में अपराध नहीं.
अन्नमलाई हेट स्पीच मामला : सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना व दीपांकर दत्ता की पीठ ने अन्नामलाई के खिलाफ हेट स्पीच के मामले पर रोक लगा दी, यह देखते हुए अन्नमलाई की टिप्पणी प्रथम नज़र में अपराध नहीं हैं.
क्या कहा जज ने : दोनों जज ने कारवाही पर रोक लगाते हुए टिप्पणी की ‘प्रथम दृष्टया कोई हेट स्पीच वाला भाषण नहीं हैं’, आपको बताते चले की अन्नमलाई की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा व जे साई दीपक ने पक्ष रखा.