कफ सिरप के मामले में उज्बेकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडियन कफ सिरप पीने से 68 बच्चों की हुई मौत के लिए 21 लोगों को सजा सुनाई है

UZBEKISTAN NEWS: NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, उज्बेकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडियन कफ सिरप पीने से 68 बच्चों की हुई मौत मामले में 21 लोगों को सजा सुनाई है, जानकारी के अनुसार यह सज़ा 20 साल के कठोर कारावास की सुनाई गई है, बताया जा रहा हैं, इसमें भारतीय बिजनेसमैन राघवेंद्र प्रताप भी शामिल हैं. उनके ऊपर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जालसाजी के चर्जेज़ लगे हैं.
क्या था मामला: उआपको बताते चले ज्बेकिस्तान में 2022 और 2023 के बीच कम से कम 86 बच्चों को जहरीला कफ सिरप पिलाया गया था। इससे 68 बच्चों की मौत हो गई थी.
क्या कहा था WHO ने : उस समय WHO ने सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया था, जनवरी 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने कहा था, कि भारत के मैरियन बायोटेक द्वारा बनाए गए दो खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाया जाना चाहिए, सिरप के नाम एम्बरोनॉल सिरप और डीओके-1 मैक्स हैं, इन दोनों सिरप को नोएडा स्थित कंपनी मैरियन बायोटेक बनाती है।