अगर इस डेडलाइन तक आपका PAN आधार से लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से PAN इनएक्टिव हो जाएगा. इसका सीधा असर आपकी टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कामों पर पड़ेगा.

ADHAR PAN LINKED STEPS : अगर आपने भी 31 दिसंबर 2025 तक आधार को PAN से नहीं लिंक करवाया तो जुर्माने के साथ आपको इसका परिणाम भुगदना पड़ सकता है, जी हाँ 31 दिसम्बर, 2025 इसकी आखिरी तारीख है. अगर इस डेडलाइन तक आपका PAN आधार से लिंक नहीं हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से PAN इनएक्टिव हो जाएगा. इसका सीधा असर आपकी टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कामों पर पड़ेगा.
स्टेप्स के साथ देखे आपका PAN आधार से लिंक हैं या नहीं :
इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.‘Link Aadhaar’ के ऑप्शन पर क्लिक करें,
अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर डालें
‘Validate’ करते ही स्क्रीन पर स्टेटस दिख जाएगा.
इसके बाद एक मैसेज दिखेगा जिससे पता चल जायेगा लिंक हैं या नहीं अगर आपका आधार PAN से नहीं लिंक है तो इन स्टेप्स को करके इसको लिंक भी किया जा सकता है.
Income Tax e-Filing Portal पर लॉग इन करें.
प्रोफाइल सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ऑप्शन चुनें.
PAN और Aadhaar नंबर भरें.
Aadhaar से जुड़े मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन करें.
अगर लेट फीस लागू है, तो e-Pay Tax के जरिए ₹1,000 का पेमेंट करें.
पेमेंट के बाद PAN-Aadhaar लिंक पूरा हो जाएगा.



