मामले पर मुख्य रूप से उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर माने जाते हैं. हालांकि जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 31 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी हैं.

SUPREME COURT : सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली दंगों के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई 31 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी हैं. इस मामले पर मुख्य रूप से उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर माने जाते हैं. हालांकि जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 31 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी हैं. इस मामले पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा हैं.
क्या कहा था दिल्ली हाई कोर्ट ने : आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि नागरिक प्रदर्शनों या आंदोलनों की आड़ में साजिशी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नौ आरोपियों – उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, अथर खान, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद की जमानत याचिकाएं खारिज की थीं. कोर्ट ने कहा था, यदि विरोध प्रदर्शन के असीमित अधिकार की अनुमति दी जाए तो यह संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा और देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करेगा.
किन मामलो के आरोपी : उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों पर आरोप है कि वे फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मुख्य साजिशकर्ता थे साथ ही इन पर गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है. फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी.



