2022 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने सरकारी अधिकारियों को सत्ता परिवर्तन की स्थिति में परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी. अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 153-ए , धारा 189, धारा 506 और धारा 171-एफ के तहत दोषी ठहराया था. इसके साथ ही उन पर ₹2,000 का जुर्माना भी लगाया गया था.

ALLAHABAD HC : इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को मिली राहत. बुधवार को मऊ सदर से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देते हुए 2022 के हेट स्पीच मामले में सुनाई गई सजा को रद्द कर दिया है.
दो साल की सुनाई गयी थी सज़ा : विशेष एमपी-एमएलए अदालत, मऊ ने 2 साल की सुनाई थी सज़ा, इसके बाद ही अपील भी ख़ारिज हो गयी थी. इसके बाद ही हाईकोर्ट का रुख किया. इसके बाद ही इलाहबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत मिली.
क्या था आरोप : 2022 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अब्बास अंसारी ने सरकारी अधिकारियों को सत्ता परिवर्तन की स्थिति में परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी. अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 153-ए , धारा 189, धारा 506 और धारा 171-एफ के तहत दोषी ठहराया था. इसके साथ ही उन पर ₹2,000 का जुर्माना भी लगाया गया था.
किन बयानों की थी चर्चा : मैंने अखिलेश भैया से कह दिया है कि सरकार बनने के बाद छह महीने तक किसी अफसर का ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी. सब वहीं रहेंगे. पहले हिसाब-किताब होगा, उसके बाद ही तबादला होगा. विवादित भाषण के बावजूद अब्बास अंसारी ने 2022 का विधानसभा चुनावजीतकर मऊ सदर सीट अपने नाम की थी.