पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और हसन से लोकसभा के पूर्व सदस्य हैं. इससे एक दिन पहले, शुक्रवार को विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने उन्हें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, निगरानी, साक्ष्य नष्ट करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था.

BENGLURU SPECIAL COURT: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने पूर्व सांसद को ठहराया दोषी शनिवार को पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक 47 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को सुनाई सज़ा : आपको बता दें प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और हसन से लोकसभा के पूर्व सदस्य हैं. इससे एक दिन पहले, शुक्रवार को विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने उन्हें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, निगरानी, साक्ष्य नष्ट करने और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था. हालांकि सज़ा सुनाये जाने से पहले उन्होंने सज़ा को कम करने की गुहार भी लगाई.
खूब रोये पूर्व सांसद : पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सजा सुनाए जाने से पहले रेवन्ना कोर्ट में फूट-फूटकर रो पड़े और कम सजा देने की गुहार लगाई. लेकिन कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनकी अपील ठुकरा दी और अधिकतम सजा सुनाई.