याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि CBFC ने जानबूझकर प्रक्रिया को रोका है, जबकि फिल्म 1 अगस्त को देशभर के 1,500 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.

BOMBEY HIGH COURT : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजेयः द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है.
बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार : फ़िल्म के प्रमाणपत्र को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है. इस मामले पर अदालत का कहना हैं कि जब फिल्म एक ऐसी पुस्तक पर आधारित है जो वर्षों से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और किसी विवाद में नहीं रही, तो प्रमाणन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी क्यों की गई.
फ़िल्म निर्माता की याचिका पर हुई सुनवाई : आपको बता दें यह याचिका फिल्म के निर्माता सम्राट सिनेमैटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने दायर की थी. इसमें CBFC द्वारा फिल्म को प्रमाणपत्र देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी. जिस पर कोर्ट ने CBFC को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि CBFC ने जानबूझकर प्रक्रिया को रोका है, जबकि फिल्म 1 अगस्त को देशभर के 1,500 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.
क्या हैं मामला : फ़िल्म निर्माताओं ने यह भी आरोप लगाया कि CBFC ने उनसे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लाने की मांग की, जो कि प्रमाणन नियमों में कहीं भी अनिवार्य नहीं है.