वरिष्ठ अधिवक्ता ए. मोहनदास को सिविल अवमानना का दोषी ठहराते हुए चार महीने के साधारण कारावास और ₹2,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है.

MADRAS HC : मद्रास हाईकोर्ट ने सिविल अवमानना के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता को दोषी ठहराया कोर्ट ने माना कि आदेशों की जानबूझकर अवहेलना की गयी है. वरिष्ठ अधिवक्ता ए. मोहनदास को सिविल अवमानना का दोषी ठहराते हुए चार महीने के साधारण कारावास और ₹2,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है.
क्या कहा कोर्ट ने : कोर्ट ने 8 जुलाई 2025 को पारित आदेश में कहा कि मोहनदास द्वारा किराये के मकान खाली करने के अपने वचन का उल्लंघन न्याय प्रक्रिया की पवित्रता को ठेस पहुँचाता है. अदालत ने तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया.