फर्नांडिस ने अपनी याचिका में दावा किया था कि ईडी ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और चयनित तरीके से केवल उन्हें आरोपी बनाया जबकि उन्हीं जैसी स्थिति में रहे अन्य टीवी कलाकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

DELHI HIGH COURT: दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकलीन की याचिका ख़ारिज की आपको बता दें फर्नांडिस ने अपनी याचिका में दावा किया था कि ईडी ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और चयनित तरीके से केवल उन्हें आरोपी बनाया जबकि उन्हीं जैसी स्थिति में रहे अन्य टीवी कलाकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.
क्या हैं मामला : बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस द्वारा ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ दर्ज ईसीआईआर (ECIR) को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है. आपको बता दें जैकलीन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं और उन्होंने ईडी के समक्ष पूछताछ में भी हिस्सा लिया है.
क्या कहना हैं ED का : फर्नांडिस ने सुकेश चंद्रशेखर से ₹7.12 करोड़ मूल्य के उपहार प्राप्त करने के आरोपों का खंडन नहीं किया, और ₹1.12 करोड़ मूल्य के उपहार उनकी बहन को श्रीलंका भेजे गए थे. उन्होंने कहा कि अपराध की आय को प्राप्त करने और उसे अपने पास रखने के आरोप PMLA के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त हैं.