2017 के फैसले में अवैध होर्डिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी कोई असर नहीं दिख रहा. यह बहुत दुखद स्थिति.
BOMBEY HC: मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने सभी राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर इस स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है.
होर्डिंग पर ज़ाहिर की नाराज़गी : पीठ ने नाराज़गी दिखाते हुए कहा कि चुनाव के बाद पूरे राज्य में अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर की भरमार है. इससे अधिक भयावह क्या हो सकता है. इसके बाद पीठ कहती है कि 2017 के फैसले में अवैध होर्डिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी कोई असर नहीं दिख रहा. यह बहुत दुखद स्थिति.
कोर्ट ने अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा कि अगर स्थिति यही रही तो वह नगर निकाय प्रमुखों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए बाध्य होगा.