बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण की मांग की थी…
SUPREME COURT AND BIHAR GOVT: नीतीश सरकार ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट से दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण की मांग की थी, हाई कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया, जिस पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जानकारी के लिए बता दें दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए कोटा 50 प्रतिशत हैं, बिहार सरकार ने इसे बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने की मांग की हैं.