UAPA के तहत कम से कम 5 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. बता दें आतंकी घटना में किसी की जान चली जाती है.

UAPA: UAPA के तहत कम से कम 5 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. बता दें आतंकी घटना में किसी की जान चली जाती है, तो दोषी व्यक्ति को सजा-ए-मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को बताता हैं.
क्या हैं UAPA व कितने साल की सज़ा का प्रावधान हैं : यूएपीए में अगर धारा-15 की बात करें तो यह आतंकी गतिविधि की परिभाषा को बताता हैं, बता दें UAPA एक्ट के तहत कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास व दोषी व्यक्ति को सजा-ए-मौत तक की सजा तक का प्रावधान है.
कौन आएगा UAPA के दायरे में : UAPA एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आतंक फैलाने के मकसद से देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा और संप्रभुता तो खंडित करने की कोशिश करता है या फिर देश या देश के बाहर भारतीयों के साथ आतंकी घटना करने की कोशिश करता है, तो वह व्यक्ति इस एक्ट के अंदर आएगा.
मौलिक अधिकारों पर तर्कसंगत सीमा : बता दें UAPA कानून संविधान के अनुच्छेद-19(1) के तहत मौलिक अधिकारों पर तर्कसंगत सीमाएं लगाने के इरादे से पेश किया गया था. अगर देखा जाये UAPA क्यों लाया गया था, तो बता दें इसका मकसद देश की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सरकार को अधिकार देना है. मगर यह कानून कुछ खास हालातों में ही लागू होता है.