CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बच्चे के माता-पिता से बात करने के बाद कहा, ‘बच्चे का हित सर्वोपरि’. नाबालिग लड़की के माता-पिता ने अपनी बेटी को घर वापस ले जाने और बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की.
SC : सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की बच्ची को गर्भपात की इजाजत वाला अपना आदेश वापस ले लिया है. आपको बताते चले यह आदेश बलात्कार पीड़िता के माता-पिता द्वारा अपनी बेटी के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये चिंताएं जताने और साथ ही साथ बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया.
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बात : CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बच्चे के माता-पिता से बात करने के बाद कहा, ‘बच्चे का हित सर्वोपरि’. नाबालिग लड़की के माता-पिता ने अपनी बेटी को घर वापस ले जाने और बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की.
क्या था मामला : आपको बताते चले नाबालिग रेप पीड़िता की मां ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, और 4 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए नाबालिग को अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी. इजाजत नहीं मिलने पर लड़की की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए नाबालिग का मेडिकल चेकअप कराने का आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सोमवार (22 अप्रैल) को मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल को तत्काल अबॉर्शन के लिए इंतजाम किया जाये. लेकिन अब बलात्कार पीड़िता के माता-पिता द्वारा अपनी बेटी के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिये चिंताएं किये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की बच्ची को गर्भपात की इजाजत वाला अपना आदेश वापस ले लिया है.