SC ने रेप पीढ़ीता के लिए किया बड़ा फैसला आपको बताते चले, आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की रेप विक्टिम को 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन कराने की इजाजत दे दी है.

SC: SC ने रेप पीढ़ीता के लिए किया बड़ा फैसला आपको बताते चले, आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की रेप विक्टिम को 30 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन कराने की इजाजत दे दी है.
क्या कहा पीठ ने : चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच आदेश सुनाते हुए कहती हैं कि हम अबॉर्शन की इजाजत इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि यह असाधारण मामला है. हर घंटा विक्टिम के लिए अहम है. बेंच आगे कहती हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि प्रेग्नेंसी जारी रखने से विक्टिम की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ेगा.
रिपोर्ट में क्या कहा गया हैं : मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अबॉर्शन कराने में थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन प्रेग्नेंसी जारी रखने में और भी बड़ा रिस्क है.
पीढ़ीता ने किया था बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख : आपको बताते चले नाबालिग की मां ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, और 4 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनते हुए नाबालिग को अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी. इजाजत नहीं मिलने पर लड़की की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए नाबालिग का मेडिकल चेकअप कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद आज सुबह 10:30 बजे अस्पताल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया.
SC ने फैसला दिया : सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सोमवार (22 अप्रैल) को मुंबई के लोकमान्य तिलक अस्पताल को तत्काल अबॉर्शन के लिए इंतजाम किया जाये.