भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना के अधिकार कानून के तहत आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए चुनावी बॉन्ड का ब्योरा मांगने पर SBI ने देने से किया इनकार.

RTI : भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना के अधिकार कानून के तहत आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए चुनावी बॉन्ड का ब्योरा मांगने पर SBI ने देने से इनकार कर दिया है.
क्या कहा SBI ने : ये व्यक्तिगत जानकारी है, जिसे किसी जिम्मेदार हैसियत से रखा गया है. SBI ने यह भी कहा कि इसके बावजूद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन मौजूद हैं.
चुनावी बांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था : एसबीआई चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दे, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि जो भी जानकारी है, सबका खुलासा किया जाए. एसबीआई हमारे आदेश का पालन करे, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि 21 मार्च शाम पांच बजे तक एसबीआई सारी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपे.
RTI दाखिल कर मांगी गयी थी जानकारी : आरटीआई कार्यकर्ता ने 13 मार्च को एसबीआई से उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए गए, इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डेटा डिजिटल रूप में देने की मांग की थी, जिसको देने से बैंक ने इंकार किया.
बैंक ने क्या जानकारी दी : आरटीआई अधिनियम के तहत दिए गए दो छूट प्रावधानों का सहारा लिया गया जिसमे, धारा 8 (1) (ई) एक जिम्मेदार क्षमता में रखे गए रिकॉर्ड से संबंधित है और धारा 8 (1) (जे) व्यक्तिगत जानकारी को रोकने की अनुमति देती है.