कोर्ट ने कहा केंद्र और प्रदेश के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए, आपको बताते चले इस सुनवाई में कर्नाटक को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से वित्तीय मदद जारी करने का आग्रह किया गया था.

SUPREME COURT: अदालत ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमे सूखा प्रबंधन के लिए कर्नाटक को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से वित्तीय मदद जारी करने का आग्रह किया गया था.
कोर्ट ने कहा : मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा केंद्र और प्रदेश के बीच कोई टकराव नहीं होना चाहिए, आपको बताते चले इस सुनवाई में कर्नाटक को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से वित्तीय मदद जारी करने का आग्रह किया गया था.
पेश हुए अटॉर्नी जनरल : इस मामले को लेकर आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए, उन्होंने न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ को बताया कि वे इस मामले में निर्देश प्राप्त करेंगे.
क्या कहा SC ने : सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों को अदालत का रुख करना होता है. शीर्ष अदालत ने केंद्र को कर्नाटक की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा.
क्या था मामला : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार से धन नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. राज्य सरकार का कहना हैं कि पानी की कमी से जूझ रहे राज्य को केंद्र सरकार से धन नहीं मिल रहा है. इस सम्बन्ध में केंद्र से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) जारी करवाने के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी.