27 फरवरी को हुए राजयसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन को विजेता घोषित किया गया था, इस चुनाव में हर्ष और सिंघवी दोनों को 34-34 वोट मिले थे और ड्रॉ ऑफ लॉट्स प्रक्रिया के तहत बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को विजेता दिया गया.

HIMACHAL PRADESH HC : देश के जाने माने वकील और राजनीतिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार यानी 6 अप्रैल को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की हैं, वकील सिंघवी ने ड्रॉ के जरिए विजेता घोषित करने के चुनाव अधिकारी के फैसले को चुनौती दी है.
क्या हैं मामला : आपको बता दे 27 फरवरी को हुए राजयसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन को विजेता घोषित किया गया था, इस चुनाव में हर्ष और सिंघवी दोनों को 34-34 वोट मिले थे और ड्रॉ ऑफ लॉट्स प्रक्रिया के तहत बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को विजेता दिया गया.
क्या कहा सिंघवी ने : उन्होंने ड्रॉ ऑफ लॉट्स प्रक्रिया पर सवाल उठाया और कहा ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता, आप पुरानी परंपरा और प्रथाओं को उठाकर देख लें, जब भी दो लोगों के बीच कोई मुकाबला होता है और लॉटरी से नाम निकालें तो जिसका नाम बाहर आए, उसे विजेता होना चाहिए. यदि हाईकोर्ट ने हमारी दलीलें स्वीकार कर लीं, तो परिणाम को गलत घोषित करना पड़ेगा.
क्या होता हैं ड्रॉ ऑफ लॉट्स : ज़ब लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट को समान वोट्स मिलते हैं, तब ड्रॉ ऑफ लॉट्स से, बराबर के वोट पाए हुए कैंडिडेट का विजेता घोषित होता हैं.
क्या हैं प्रक्रिया : ड्रॉ ऑफ लॉट्स से दोनों उम्मीदवारों के नाम की पर्ची डाली जाती है, अंतर बस इतना होता हैं कि लोकसभा में जिसकी पर्ची बाहर आती है, उसे विजेता घोषित किया जाता है और राज्यसभा में जिसके नाम की पर्ची बाहर आती है, उसे हारा हुआ माना जाता है.