दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है.
HIGH COURT AND CM KEJARIWAL: केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर दायर की गयी याचिका पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से बड़ी राहत मिली है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है.
क्या कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने : आपको बताते चले कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने का निर्देश देने की मांग वाली एक अन्य जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि कभी-कभी, व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है.
क्या था मामला : ED नें CM केजरीवाल पर की बड़ी कार्यवाही की थी, बताते चले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था, जानकारी के अनुसार ED की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी, जांच एजेंसी ने दो घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे बड़ी कार्यवाही की थी और केजरीवाल अभी भी अपने CM पद पर बने हुए हैं, इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली के CM पद से हटाने के लिए एक याचिका दायर की गयी थी, जिस पर कोर्ट ने विचार करने से इंकार कर दिया.