सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड को लेकर सख्त लहजे में कहा कि जो भी जानकारी है, सबका खुलासा किया जाए. एसबीआई हमारे आदेश का पालन करे, 21 मार्च शाम पांच बजे तक एसबीआई सारी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपे.
SC AND SBI: चुनावी बॉन्ड से सम्बंधित सभी जानकारियों का खुलासा करने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए. हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए, जो भी एसबीआई के पास है.
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने एसबीआई से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और इसमें चुनावी बॉन्ड नंबर भी शामिल थे. एसबीआई चुनावी बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दे, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जो भी जानकारी है, सबका खुलासा किया जाए. एसबीआई हमारे आदेश का पालन करे, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि 21 मार्च शाम पांच बजे तक एसबीआई सारी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपे.
आपको बताते चले कुछ दिन पहले सर्वोच्च अदालत ने गुमनाम चुनावी चंदे को असंवैधानिक करार दिया. इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था.
इससे पहले आदेश मे क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने : सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक चुनाव आयोग को बांड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा गया था, इसी के बाद SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार की ओर से दाखिल हलफ़नामे मे कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार योजना से जुड़ा पूरा ब्यौरा निर्वाचन आयोग को सौप दिया गया हैं.
इसी के बाद आज मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए, हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए, जो भी एसबीआई के पास है.