सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी चयन समिति में मुख्य न्यायाधीशों (सीजेआई) को शामिल नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका पर आज यानी 15 मार्च को सुनवाई करेगा.

SC : सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी चयन समिति में मुख्य न्यायाधीशों (सीजेआई) को शामिल नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका पर आज यानी 15 मार्च को सुनवाई करेगा. आपको बताते चले इस याचिका की सुनवाई भी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ करेगी.
किस धारा को चुनौती दी गयी : आपको बताते चले कि एडीआर ने याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा सात की वैधता को चुनौती दी है और साथ ही साथ इसके अमल पर रोक लगाने की मांग की है और तो और इसी धारा के तहत मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखा गया है.
कौन शामिल सुनवाई पीठ में : संविधान पीठ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं.