मुख्तार अंसारी को 33 वर्ष पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
MUKHTAR ANSARI : मुख्तार अंसारी को 33 वर्ष पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हैं, इस मामले में उन पर दो लाख दो हजार का जुर्माना भी लगाया गया हैं, इस मामले में माफिया मुख्तार की सजा को लेकर 54 पेज का फैसला आया है. आपको बताते चले फैसले के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बांदा जेल से पेश हुए थे.
33 वर्ष पुराने केस बांदा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे अंतरराज्यीय गिरोह के सरगना और माफिया मुख्तार अंसारी को 33 वर्ष पुराने गाजीपुर के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में बुधवार को सजा सुनाई गई हैं.
कौन सी धाराओं के साथ सज़ा :
आईपीसी 467/120 बी में उम्रकैद व एक लाख जुर्माना.
420/120 बी में 7 वर्ष सजा व 50 हजार जुर्माना.
468/120 बी में 7 वर्ष की सजा व 50 हजार जुर्माना.
आर्म्स एक्ट में 6 माह सजा व दो हजार जुर्माना.