आपको बताते चले हालांकि 31 दिसंबर से दावों व आपत्तियों को स्वीकार करने की अवधि शुरू होगी. यह अवधि 30 जनवरी तक चलेगी.

ELECTION COMISSION : SIR प्रक्रिया के बीच लोगो में हर छोटी से छोटी चीज को लेकर प्रश्न पर प्रश्न है इसी बीच लोग 2025 की मतदाता सूची में नहीं है उनके भी कई सवाल है, हालांकि 2025 की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो घबराइए नहीं. भारत निर्वाचन आयोग आप को मतदाता बनने के लिए अवसर प्रदान कर रहा है.
क्या है निर्देश : चुनाव आयोग के निर्देश पर पात्र नागरिकों को मतदाता बनाने के लिए बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-छह वितरित किया जा रहा है. आपको बताते चले हालांकि 31 दिसंबर से दावों व आपत्तियों को स्वीकार करने की अवधि शुरू होगी. यह अवधि 30 जनवरी तक चलेगी.
इस दौरान वह भी युवा नए मतदाता के रूप में फॉर्म भरेंगे, जो एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूरा कर रहे हैं. ऑनलाइन भी नागरिक फॉर्म भरकर मतदाता बन सकते हैं.
क्या होगा SIR के पहले चरण में : पहले चरण में जब बीएलओ घर-घर जाएंगे, तो किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी. केवल एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा करना होगा. बाद में, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट से लिंक नहीं होगा, उन्हें आयोग की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा. नोटिस जारी होने की दशा में घोषित किए गए दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा.
किन दस्तावेजो की होंगी ज़रूरत : जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो उन्हें 2003 की लिस्ट की फोटोकॉपी देनी होगी. अगर नाम नहीं है, तो दिए गए 11 में से कोई 1 दस्तावेज देना होगा. जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें अपना एक दस्तावेज या माता-पिता का एक दस्तावेज जमा करना होगा. जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, उन्हें अपना एक दस्तावेज या माता-पिता का एक दस्तावेज जमा करना होगा.
जाने कुछ महत्वपूर्ण तिथियां
4 नवंबर 2025: घर-घर जाकर एन्यूमरेशन प्रक्रिया की शुरुआत. 9 दिसंबर 2025: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी. 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026: दावा-आपत्ति की अवधि. 31 जनवरी 2026: सभी दावों, आपत्तियों के निस्तारण की अंतिम तिथि. 7 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.



