मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट में बच्चो से जुड़ी अश्लील सामग्री देखना व इसे डाउनलोड करने को अपराध नहीं मानने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाये.
SC: मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट में बच्चो से जुड़ी अश्लील सामग्री देखना व इसे डाउनलोड करने को अपराध नहीं मानने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाये है, डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सवाल उठाते हुए कहा हाई कोर्ट ऐसा फैसला कैसे सुना सकता हैं.
आपको बताते चले मद्रास हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को एक व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही भी निरस्त कर दी थी, जिस पर अपने मोबाइल पर बच्चो से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करने का आरोप था, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था चाइल्ड पोनोग्राफी डाउनलोड करना व निजी तौर पर देखना अपराध नहीं हैं और व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को भी रद कर दिया था, इसी पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सवाल उठाते हुए कहा हाई कोर्ट ऐसा फैसला कैसे सुना सकता हैं.