सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसबीआई कल तक ही जानकारी दे.
SC AND ELECTORAL BONDS: सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसबीआई कल तक ही जानकारी दे और तो और 15 मार्च तक चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक करे.
क्या थी याचिका एसबीआई की : आपको बताते चले कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी, जिसको लेकर आज SC में सुनवाई थी, एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए.
क्या कहा SBI के वकील ने : वरिष्ठ वकील SBI की तरफ से पेश हुए थे, साल्वे ने कोर्ट को बताया कि सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद एसबीआई ने नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने पर रोक लगा दी है, लेकिन समस्या ये है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हुए हैं, उस पूरी प्रक्रिया को पलटना होगा और इसमें समय लगेगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की दलील मानने से इनकार कर दिया और कल तक ही जानकारी देने का आदेश दिया.