लगातार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई है
HIGH COURT : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा राम रहीम को लगातार पैरोल मिलने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई है और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों केवल राम रहीम को बार-बार पैरोल मिल रही है? बाकी कैदियों को क्यों नहीं लाभ दिया जाता? हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है, कि अब अदालत की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल नहीं दी जाएगी.
पैरोल के खिलाफ जनहित याचिका : आपको बताते चले कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने याचिका दाखिल करते हुए राम रहीम को बार-बार हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही पैरोल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी.
क्या कहा कोर्ट ने : हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को बार बार पैरोल/फरलो देने पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार डेरा प्रमुख को बार बार पैरोल देना विशेष सुविधा तो नहीं है, काफी संख्या में लोग जेलों में है जो पैरोल/फरलो का इंतजार कर रहे है और उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा रहा.
सरकार का क्या कहना था : आपको बताते चले सरकार ने कहा कि नियमों के तहत ही राम रहीम को पैरोल दी जा रही है, जहां तक बाकी कैदियों का मामला है, तो हर केस पर विचार करने के बाद पैरोल का निर्णय लिया जाता है. सरकार ने कहा कोर्ट के कुछ फैसलों को हवाला देकर कि राम रहीम हार्ड कोर अपराधी नहीं है, और ऐसे में उसे पैरोल दी जा सकती है.