CRIMINAL LAWS : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना एक जुलाई से लागू होंगे नए क्रिमिनल लॉ तीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं। आपको बताते चले तीनों कानूनों को पिछले साल 21 सितंबर को संसद ने पास कर दिया था और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मंजूरी मिल गयी थी।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना: आपको बताते चले कि भारतीय गृह मंत्रालय की तरफ से तीन अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। इन अधिसूचनाओं के अनुसार नए कानूनों के प्रावधान एक जुलाई से लागू होंगे। जानकारी के लिए बताते चले औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह अब यही कानून लेगे. तीनों कानूनों का मकसद देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है।