
NEW DELHI: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले नियमो में संशोधन किया हैं, जिसमें कि किराये की कोख से संतान चाहने वाले जोड़ो के पास इच्छुक दाता जोड़ो के अंडाणु और शुक्राणु होने चाहिए.
क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने: अदालत की एक पीठ ने पिछले साल दिसंबर में दो दर्जन से अधिक याचिकाकर्ताओ को किराये की कोख के माध्यम से माँ बनने के लिए दूसरी महिला के अंडाणुओं का उपयोग करने की अनुमति देते हुए यह भी कहा था, कि ऐसे नियमो से किराये की कोख का मूल्य उद्देश्य विफल हो जायेगा.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामला उठाने पर किराये की कोख नियमो में संशोधन किया गया, यदि पति पत्नी में कोई चिकित्सीय समस्या से पीड़ित हैं, तो उन्हें दाता के अंडाणु या शुक्राणु का उपयोग करने की अनुमति होगी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस बारे में पूछा था कि इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में केंद्र से पूछा था कि निर्णय क्यों नहीं ले पा रही.