SUPREME COURT: चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट नें चुनाव के पीठसीन अधिकारी पर कड़ी टिप्पणी की.
क्या था मामला?: चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीठसीन अधिकारी अनिल मसीह का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमे पार्षदों के वोटो पर निशान लगाते दिखे हैं, इस सम्बन्ध में SC नें चंडीगढ़ के प्रशासन को फटकार लगाई थी और 19 फ़रवरी को सुनवाई की डेट दी थी, 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव में पीठसीन अधिकारी नें 8 पार्षदों के वोट को अवैध करार दिया था, जिससे BJP उम्मीदवार की जीत हुई थी.
पीठ नें कहा हैं चंडीगढ़ के पीठसीन अधिकारी अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए.