चुनाव अधिकारियों की शिकायत पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दिल्ली के मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में 24 जनवरी 2020 को एफ़आईआर दर्ज की गई और इसी के बाद ही एक नवंबर 2023 को चार्जशीट दायर की गई, और 22 जून 2024 को ट्रायल कोर्ट ने आदेश जारी कर कपिल मिश्रा को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था.

KAPIL MISHRA: बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को मिला झटका बीजेपी नेता की ओर से दी गई जल्द पुनर्विचार की याचिका को भी ख़ारिज कर दिया है.
क्या हैं मामला : जनवरी 2020 में कपिल मिश्रा के विवादित ट्वीट को लेकर उनके ख़िलाफ दिल्ली में ही शिकायत की गयी थी. इसमें कपिल ने एक ट्वीट किया था जिसमे दिल्ली विधानसभा चुनावों की तुलना भारत बनाम पाकिस्तान कॉन्टेस्ट से की थी. हालांकि की शिकायत के आधार पर उनको नोटिस जारी किया गया था पर उनका जवाब संतोषजनक नहीं होने की वजह से चुनाव अधिकारियों की शिकायत पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत दिल्ली के मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में 24 जनवरी 2020 को एफ़आईआर दर्ज की गई और इसी के बाद ही एक नवंबर 2023 को चार्जशीट दायर की गई, और 22 जून 2024 को ट्रायल कोर्ट ने आदेश जारी कर कपिल मिश्रा को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था.
क्या कहा कोर्ट ने : ये अदालत निचली अदालत की बात से सहमत है कि रिटर्निंग अधिकारी की दायर की गई शिकायत, चुनाव आयोग का नोटिफ़िकेशन और अन्य दस्तावेज़, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 के तहत इस दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त हैं. इसलिए, इसके अनुसार जल्द पुनर्विचार की याचिका को खारिज किया जाता है.