वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि पुलिस उन्हें जांच के लिए नहीं बुला रही है. वह आने को तैयार हैं. बता दें इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी किया था.

SC: पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत. पूजा एक IAS ऑफिसर रही है, जिनके ऊपर आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा- 2022 के अपने आवेदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगा हुआ है, लेकिन इस मामले को लेकर पूजा को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है. पूजा को अब 17 मार्च तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है.
क्या कहा पूजा खेडकर के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने : आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा- 2022 के अपने आवेदन में गलत जानकारी देने के आरोप में फस चुकी पूजा अब सुप्रीम कोर्ट में है जहाँ पर उनके वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि पुलिस उन्हें जांच के लिए नहीं बुला रही है. वह आने को तैयार हैं. बता दें इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नोटिस जारी किया था.
उच्च न्यायालय ने ख़ारिज की थी अग्रिम जमानत याचिका :उच्च न्यायालय ने खेडकर के खिलाफ एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला पाया. अदालत ने कहा कि सिस्टम में हेरफेर करने की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए जांच जरूरी है. इसमें राहत देने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है. गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण रद्द किया जाता है.