उन्होंने कहा था कि “लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे” जिसको लेकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने राहुल गांधी को तलब करते हुए अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है.

RAHUL GANDHI: सेना पर ब्यानबाज़ी से घिरे राहुल गाँधी कोर्ट मे रखना होगा पक्ष आपको बताते चले सेना पर बयानबाज़ी के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने राहुल गांधी को तलब करते हुए अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है.
अगली सुनवाई पर रखना होगा पक्ष : सेना पर बयानबाज़ी मामले पर अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी. भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव ने परिवाद दर्ज कराया था.
क्या था मामला : 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों के समक्ष नौ दिसंबर 2022 को अरूणांचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना व चीनी सेना के मध्य हुई झड़प के सम्बंध में एक बयान दिया था जो अब कोर्ट के सामने पहुंच चुका है. उन्होंने कहा था कि “लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछेंगे” जिसको लेकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय (एमपी/एमएलए कोर्ट) ने राहुल गांधी को तलब करते हुए अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है.