गृह विभाग की ओर से भेजे गए इस आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के मामले में पारित आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.

UP : अवैध निर्माण ढहाने या फिर अतिक्रमण हटाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा आदेश इसके लिए संबंधित विभाग को 15 दिन पहले प्रभावित लोगों को नोटिस देना होगा.
विभागों को बताना होगा अवैध निर्माण : विभागों को कारण स्पष्ट करने के साथ यह बताना होगा कि उनका कितना निर्माण अवैध है. गृह विभाग की ओर से भेजे गए इस आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजेंद्र कुमार बड़जात्या और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के मामले में पारित आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए.
मुख्य सचिव की ओर से जारी हुआ पत्र : इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव की ओर से विभागों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने के मामले में नियमों का पालन कड़ाई से करने के लिए कहा है.