भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) और सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 66सी, 66डी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
AZAMGARH: उत्तर प्रदेश की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. बता दे आज़मगढ़ पुलिस ने एक संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफ़ाश किया है.
अलग अलग राज्यों के ठग थे शामिल : ठगी गिरोह से जुड़े 11 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस गिरोह में लोग अलग-अलग राज्यों से जुड़े हुए थे.
190 करोड़ की ठगी : यह एक बड़ी ठगी बतायी जा रही है क्यों कि इसमें लगभग 190 करोड़ की ठगी की जा चुकी है और पुलिस ने कार्यवाही करते हुए ठगी से जुड़े 169 बैंक खातों में जमा दो करोड़ रुपये फ्रीज़ भी किए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार इन लोगों के बैंक खातों से पता चला है कि इन्होंने अब तक 190 करोड़ रुपये का लेन-देन किया है.
इन सब के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) और सूचना प्रोद्यौगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 66सी, 66डी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.