नागरिक की दो सबसे मूल आईडी को लिंक करना अनिवार्य हैं, जी हाँ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक करना है. इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मई 2024 तक का समय दिया है.
PAN AND AADHAR LINKED: नागरिक की दो सबसे मूल आईडी को लिंक करना अनिवार्य हैं, जी हाँ आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक करना है. इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मई 2024 तक का समय दिया है.
अगर आपका आधार व पैन लिंक नहीं तो घर पर बैठ कर आसानी से करें :
Step 1: वेबसाइट eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
Step 2: यहाँ रजिस्ट्रेशन करें और अब रजिस्ट्रेशन के बाद पैन और आधार नंबर भरें.
Step 3: आपको लॉग-इन करने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स देनी होगी.
Step 3: सामने आये नोटिफिकेशन में आपको ‘Quick Links’ को सेलेक्ट करना है.
Step 4: अब आप आधार को चुनें और पैन नंबर और आधार नंबर टाइप करें.
Step 5: फिर उसके बाद चेकबॉक्स को सेलेक्ट करके कैप्चा भरें और सबमिट कर दें.
कंफर्मेशन शो हो जायेगा.
नोट : अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल्स अलग होंगी तो आपको दोनों में से किसी को अपडेट करवा कर same करवाना होगा.