लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत सभी राजनैतिक पार्टियों तथा चुनाव से किसी भी प्रकार से सम्बद्ध समस्त व्यक्तियों / कार्यकर्ताओं / संगठनों / संघों द्वारा आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया अनुपालन कराने हेतु…….
LUCKNOW POLICE : लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत सभी राजनैतिक पार्टियों तथा चुनाव से किसी भी प्रकार से सम्बद्ध समस्त व्यक्तियों / कार्यकर्ताओं / संगठनों / संघों द्वारा आदर्श आचार संहिता का पूर्णतया अनुपालन कराने हेतु दिनांक 18.05.2024 से नवीन निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 144 सीआरपीसी जारी की गयी है, आचार संहिता का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा.
सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना : लखनऊ सीमा के अन्दर सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना, अफवाहे फैलाना तथा मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रसारित किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा.
किरायेदार का कराये पुलिस सत्यापन : मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ में स्थित है वह बिना किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये मकान किराये पर नहीं देंगे. निर्देशों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी/किरायेदार द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है या कोई गम्भीर घटना कारित की जाती है और वितरण कर्मचारी/किरायेदार का नाम पता तस्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता/मकान मालिक के विरुद्ध भी विधिपूर्ण कार्यवाही की जा सकेगी.
ई-रिक्शा मालिकों व चालकों का सत्यापन अनिवार्य : लखनऊ में यातायात पुलिस द्वारा कराया जा रहा ई-रिक्शा मालिकों व चालकों का सत्यापन अनिवार्य होगा. ई-रिक्शा सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाईन लखनऊ पुलिस की वेबसाईट http://lucknowpolice.up.gov.in के माध्यम से संचालित की जा रही है.
यह आदेश यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 16.07.2024 तक लागू रहेगा.