याचिका दाखिल करते हुए कहा गया हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने, और अन्य प्रत्याशियों के द्वारा पर्चा वापस लेने के बाद भी जनता के पास नोटा NOTA को वोट देने का विकल्प खुला हुआ था.

SC : कुछ दिन पहले भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया, वजह यह थी कि सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार निलेश कुंभानी का पर्चा खारिज हो गया और अन्य प्रत्याशियों के द्वारा अपना पर्चा वापस ले लिया गया जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था. इसी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, देखिये याचिका में क्या मांग की गयी हैं.
क्या कहा गया हैं याचिका में : याचिका दाखिल करते हुए कहा गया हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने, और अन्य प्रत्याशियों के द्वारा पर्चा वापस लेने के बाद भी जनता के पास नोटा NOTA को वोट देने का विकल्प खुला हुआ था. याचिका में इसको लेकर कहा गया हैं कि चुनाव आयोग द्वारा मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने से मतदाताओं के नोटा विकल्प को वोट देने का अधिकार छिन गया.
SC से कहा गया हैं : इस याचिका को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है, कि नोटा विकल्प की विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग को सूरत में दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया जाए.