मथुरा के जिलाधिकारी को निजी तौर पर तलब किया गया, जिलाधिकारी ने कोर्ट का आदेश के बावजूद विपक्षी की जमीन कुर्क करके भरण पोषण की राशि अदालत में जमा नहीं कराई.

DM MATHURA AND COURT: मथुरा के जिलाधिकारी को निजी तौर पर तलब किया गया, जिलाधिकारी ने कोर्ट का आदेश के बावजूद विपक्षी की जमीन कुर्क करके भरण पोषण की राशि अदालत में जमा नहीं कराई.
क्या था मामला : बरेली में शाहाबाद थाना प्रेमनगर की रहने वाली स्वाति की शादी 2012 में जिला मथुरा के थाना बलदेव में बलदेव सिंह से हुई थी, आपको बताते चले वादिनी यानी स्वाति ने अपने पति के खिलाफ फैमिली कोर्ट में गुजारा खर्च का दावा किया था. इस मामले में वर्ष 2016 में कोर्ट ने बलदेव के खिलाफ ढाई हजार रुपए प्रतिमाह गुजारा भत्ता अदा करने का आदेश दिया. इसी मामले को लेकर वादिनी यानी स्वाती कई सालो से भरण पोषण भत्ते की रिकवरी के लिए अदालत के चक्कर लगा रही है.
अगस्त 2023 ने कोर्ट ने कहा : मथुरा के जिलाधिकारी को कोर्ट ने आदेश दिया था कि विपक्षी की खेती की जमीन कुर्क करके उसकी बिक्री कर भत्ते की राशि 1.52 लाख रुपए कोर्ट में जमा करें, क्यूंकि विपक्षी की ज़मीन जनपद मथुरा की तहसील महावन में स्थित है, इस मामले में DM कार्यालय की तरफ से कोर्ट की नोटिस का जवाब नहीं दाखिल किया गया.
इसी मामले को लेकर अपर प्रधान न्यायाधीश-तृतीय ने जिलाधिकारी मथुरा को 29 अप्रैल को निजी तौर पर तलब कर लिया है.