सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने से इनकार किया, मस्जिद कमेटी द्वारा दायर की गयी याचिका मे पूजा पर रोक लगाने की मांग नामंजूर की गयी.
SUPREME COURT: ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
क्या कहा SC ने : आपको बताते चले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ज्ञानवापी व्यासजी तहखाने में पूजा होती रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. मस्जिद कमेटी द्वारा दायर की गयी याचिका मे पूजा पर रोक लगाने की मांग नामंजूर कर दिया गया.
SC ने जारी किया नोटिस : जानकारी के लिए बताते चले मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया गया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी दखल के बिना यथास्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
हाई कोर्ट ने भी मना किया था रोक लगाने से : मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए SC मे याचिका दायर कर पूजा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी, इस साल 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद व्यासजी तहखाने में पूजा पाठ शुरू कर दिया गया था. मुस्लिम पक्ष ने उस समय हाईकोर्ट मे भी पूजा के रोक के लिए लगाई थी गुहार पर HC ने पूजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.